Indira Gandhi National Disability Pension Scheme In Hindi | physically handicapped pension scheme

Introduction for Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

यह योजना बीपीएल परिवार के विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।


इस योजना के तहत, बीपीएल परिवार के 18-79 वर्ष के आयु वर्ग में 80% या उससे अधिक विकलांग व्यक्ति को 400 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 300 रुपये का योगदान दिया जाता है और रु। 100/- राज्य सरकार द्वारा। 80 वर्ष की आयु के बाद, इस योजना के पेंशनभोगी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया जाता है।


ELIGIBILITY

• बीपीएल परिवार की 18-79 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं/पुरुष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत कवर किए जाएंगे।

• इस योजना के तहत 18-79 वर्ष आयु वर्ग के 80% या उससे अधिक आयु वर्ग के विकलांग व्यक्ति पात्र होंगे।


BENIFITS/SERVICES

इस योजना के तहत किसी भी आय के 80 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति को रुपये की पेंशन दी जाती है। 400/- प्रतिमाह जबकि अंशदान केंद्र सरकार द्वारा 300/- रुपये और राज्य सरकार द्वारा 100/- रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग द्वारा किया गया डीबीटी के माध्यम से 500/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

DOCUMENT REQUIRED for Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

1. बीपीएल परिवार से संबंधित:- बीपीएल कार्ड।

2. विकलांगता प्रमाण पत्र:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (80% और अधिक) स्वीकार किया जाएगा।

3. आय प्रमाण पत्र।

4. आयु प्रमाण।

5. बैंक पास बुक्स।

6. पहचान प्रमाण।

7. पासपोर्ट साइज फोटो।

HOW TO APPLY

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता को पूरा करने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र के साथ प्रखंड कार्यालय स्तर पर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर जाना होगा।


BENEFICIARY SELECTION PROCESS

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूर्ण करने वाले व्यक्ति को प्रखंड कार्यालय स्तर पर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन जमा करना होगा।

पंचायत सचिव से प्राप्त अनुशंसा एवं अनुरक्षित दस्तावेजों के आलोक में एसएसपीएमआईएस पर प्रखंड विकास अधिकारी की अनुशंसा पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकृत की जाती है। ऑनलाइन स्वीकार करने के बाद नंबर और तारीख के साथ स्वीकृति आदेश स्वत: जारी हो जाता है, साथ ही यदि लाभार्थी का मोबाइल नंबर मेंटेन किया जाता है तो उसके मोबाइल पर भी दिया जाता है।


PAYMENT PROCESS for physically handicapped pension scheme

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन के तहत, लाभार्थियों को राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए खाता संख्या के आधार पर पेंशन की राशि का भुगतान राज्य स्तर से पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है।


जहां तक ​​संभव हो पेंशन भुगतान त्रैमासिक/मासिक रूप से किया जाता है। पीएफएमएस से भुगतान फ़ाइल के सत्यापन के बाद, इसे निदेशालय स्तर से अधिकृत अधिकारियों द्वारा पीएफएमएस, भुगतान के लिए तैयार यानी भुगतान के लिए स्वीकृत करने के बाद जल्द से जल्द तैयार किया जाता है।


राशि की उपलब्धता के आलोक में, निदेशक द्वारा भुगतान के लिए तैयार फ़ाइल पर भुगतान की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद अधिकृत अधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर और प्रत्यक्ष भुगतान (डीबीटी) की प्रक्रिया को संपादित करके पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जाती है। ) लाभार्थियों के खाते में किया जाता है।

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