Check Details for Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana In Hindi

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित एक पेंशन योजना है जो 4 मई, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक उपलब्ध थी। इस योजना को अब 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। मार्च, 2023 को 31 मार्च, 2020 से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए।


Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:


  • योजना शुरू में वर्ष 2020-21 प्रति वर्ष के लिए 7.40% प्रति वर्ष की वापसी की सुनिश्चित दर प्रदान करती है और उसके बाद हर साल रीसेट की जाती है।
  • किसी भी बिंदु पर इस सीमा के उल्लंघन पर योजना के नए मूल्यांकन के साथ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के रिटर्न की संशोधित दर के अनुरूप वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से 7.75% की सीमा तक ब्याज की सुनिश्चित दर का वार्षिक रीसेट 
  • पेंशन प्रत्येक अवधि के अंत में, 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान, खरीद के समय पेंशनभोगी द्वारा चुनी गई मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक आवृत्ति के अनुसार देय है।
  • इस योजना को जीएसटी से छूट दी गई है।
  • 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के अंत तक पेंशनभोगी के जीवित रहने पर, अंतिम पेंशन किस्त के साथ खरीद मूल्य देय होगा।
  • 3 पॉलिसी वर्षों के बाद (तरलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए) खरीद मूल्य के 75% तक ऋण की अनुमति दी जाएगी। ऋण ब्याज की वसूली पेंशन की किश्तों से तथा ऋण की वसूली दावा राशि से की जाएगी।
  • यह योजना स्वयं या जीवनसाथी की किसी भी गंभीर / लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए समय से पहले बाहर निकलने की भी अनुमति देती है। ऐसे समय से पहले बाहर निकलने पर, खरीद मूल्य का 98% वापस कर दिया जाएगा।
  • 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा।
  • अधिकतम पेंशन की सीमा एक पूरे परिवार के लिए है, परिवार में पेंशनभोगी, उसकी पत्नी/पति और आश्रित शामिल होंगे।
  • गारंटीकृत ब्याज और अर्जित वास्तविक ब्याज और प्रशासन से संबंधित खर्चों के बीच अंतर के कारण होने वाली कमी को भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी और निगम को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

Eligibility For Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

न्यूनतम प्रवेश आयु: 60 वर्ष (पूर्ण)

अधिकतम प्रवेश आयु: कोई सीमा नहीं

पॉलिसी अवधि : 10 वर्ष

निवेश सीमा: 15 लाख रुपये प्रति वरिष्ठ नागरिक

न्यूनतम पेंशन: रु। 1,000/- प्रति माह

रु. ३,०००/- प्रति तिमाही

६,०००/- प्रति अर्ध-वर्ष

रु.12,000/- प्रति वर्ष। निवेश

अधिकतम पेंशन: रु। १२,०००/- प्रति माह

रु. ३०,०००/- प्रति तिमाही

रु. ६०,०००/- प्रति छमाही

रु. 1,20,000/- प्रति वर्ष

अधिकतम पेंशन की अधिकतम सीमा एक परिवार के लिए है अर्थात इस योजना के तहत एक परिवार को दी जाने वाली सभी नीतियों के तहत पेंशन की कुल राशि अधिकतम पेंशन सीमा से अधिक नहीं होगी। इस उद्देश्य के लिए परिवार में पेंशनभोगी, उसकी पत्नी/पति और आश्रित शामिल होंगे।


इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है, जिसे इस योजना को संचालित करने का एकमात्र विशेषाधिकार दिया गया है। ऑनलाइन खरीदने के लिए http://www.licindia.in/ पर जाएं।


Payment of Purchase Price for pradhan mantri vaya vandana yojana in Hindi

इस योजना को एकमुश्त खरीद मूल्य का भुगतान करके खरीदा जा सकता है। पेंशनभोगी के पास या तो पेंशन की राशि या खरीद मूल्य चुनने का विकल्प होता है। पेंशन के विभिन्न तरीकों के तहत न्यूनतम और अधिकतम खरीद मूल्य निम्नानुसार होगा:


pradhan mantri vaya vandana yojana
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  • पेंशन भुगतान का तरीका [Mode of pension payment]

पेंशन भुगतान के तरीके मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक हैं। पेंशन भुगतान एनईएफटी या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगा।


पेंशन की पहली किश्त खरीद की तारीख से 1 साल, 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने के बाद पेंशन भुगतान के तरीके पर निर्भर करती है यानी वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक।


  • समर्पण मूल्य [Surrender Value]

यह योजना पॉलिसी अवधि के दौरान असाधारण परिस्थितियों में समय से पहले बाहर निकलने की अनुमति देती है जैसे पेंशनभोगी को स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में देय समर्पण मूल्य खरीद मूल्य का 98% होगा।


  • ऋण [Loan]

3 पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद ऋण सुविधा उपलब्ध है। अधिकतम ऋण जो दिया जा सकता है वह खरीद मूल्य का 75% होगा।


ऋण राशि के लिए वसूले जाने वाले ब्याज की दर आवधिक अंतराल पर निर्धारित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है। ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक रूप से देय।


पॉलिसी के तहत देय पेंशन राशि से ऋण ब्याज की वसूली की जाएगी। पॉलिसी के तहत पेंशन भुगतान की आवृत्ति के अनुसार ऋण ब्याज अर्जित होगा और यह पेंशन की नियत तारीख को देय होगा। तथापि, बकाया ऋण की वसूली दावा राशि से निकासी के समय की जाएगी।


  • फ्री लुक पीरियड [Free Look period]

यदि कोई पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियम और शर्तों" से संतुष्ट नहीं है, तो वह पॉलिसी की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर (यदि यह पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी जाती है, 30 दिनों के भीतर) निगम को पॉलिसी वापस कर सकता है। आपत्तियों का कारण।


फ्री लुक अवधि के भीतर वापस की जाने वाली राशि पॉलिसीधारक द्वारा स्टाम्प शुल्क और भुगतान की गई पेंशन, यदि कोई हो, के लिए शुल्क में कटौती के बाद जमा किया गया खरीद मूल्य होगा।

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